क्या है ये Hit & Run कानून, क्यों कर रखा है सारे ट्रक ड्राइवरों ने हडताल | Truck Driver Strike in India

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ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष कुलतारन सिंह अटवाल ने कहा कि हालांकि ट्रांसपोर्टर्स निकाय ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद हड़ताल वापस ले ली है, लेकिन अन्य राज्यों में परिवहन निकाय हड़ताल जारी रखेंगे।

क्या है ये Hit & Run कानून, क्यों कर रखा है सारे ट्रक ड्राइवरों ने हडताल, जानिये पूरी जानकारी
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क्या है Hit And Run का हड़ताल

2 जनवरी, 2024 को लखनऊ में ट्रक ड्राइवरों ने भारतीय न्याय संहिता का विरोध किया, जिसके अनुसार हिट-एंड-रन मामले में ड्राइवर को 10 साल तक की सज़ा हो सकती है।

क्यों ट्रक ड्राइवर Hit And Run का कर रहे विरोध

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अभी तक लागू न होने पर हिट-एंड-रन मामलों में सजा में बढ़ोतरी के विरोध में देश भर के ट्रांसपोर्टरों ने काम बंद कर दिया, केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने ऑल इंडिया मोटर के साथ एक बैठक बुलाई। परिवहन कांग्रेस 2 जनवरी को।

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बस में साथ साथ Hit And Run से ट्रक ड्राइवर है चिंतित 

बस और टैक्सी यूनियनों सहित ट्रांसपोर्टरों ने बीएनएस की धारा 106 के विरोध में 1 जनवरी से 30 जनवरी तक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है, जिसमें तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है।

सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है कि नए कानून अभी तक लागू नहीं किए गए हैं। हम यह भी बताना चाहेंगे कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने का निर्णय अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। मैं निकाय और ट्रांसपोर्टरों से काम पर लौटने की अपील करता हूं, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बैठक के बाद कहा।

Hit And Run से सरकार का क्या सामना

इस कानूनी ढांचे के भीतर विवाद का केंद्र बिंदु हिट-एंड-रन की घटनाओं के लिए बढ़े हुए दंड से संबंधित है, ट्रक ड्राइवरों द्वारा इस प्रावधान की कड़ी आलोचना की गई है जो इसे “काला कानून” या “काला कानून” कहते हैं। यहां विरोध प्रदर्शनों का एक विस्तृत अवलोकन दिया गया है और उन्हें कैसे समाप्त किया गया।

मंगलवार, 2 जनवरी, 2024 को जम्मू में ऑल जम्मू और कश्मीर ऑयल टैंकर एसोसिएशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक मैदान में खड़े तेल टैंकर। ट्रक चालक हिट-एंड-रन सड़क दुर्घटना मामलों के संबंध में नए दंड कानून में प्रावधान के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। मोटर चालकों को शामिल करना।

अद्यतन प्रावधानों में अब संभावित 10 साल की जेल की सजा या ₹7 लाख का जुर्माना शामिल है यदि कोई ट्रक चालक अधिकारियों को इसकी सूचना दिए बिना दुर्घटना स्थल छोड़ देता है। यह पिछले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है, जहां ऐसे अपराधों के लिए सजा 2 साल की कैद तक सीमित थी। एआईएमटीसी के अध्यक्ष-आयोजन समिति बाल मनकित सिंह ने कहा, “ये कानून अभी तक लागू नहीं है (यह कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है) ये कानून अभी तक लागू नहीं होने देंगे।

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